Ticket रिफंड में देरी पर एयरलाइंस भरेंगी ब्याज, यात्रियों को नहीं होगा नुकसान
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Wed, Sep 23, 2020 03:40 PM IST
अगर आपने Lockdown एयरलाइन का टिकट बुक कराया था और कैंसिलेशन पर कंपनी रिफंड में देर करती है तो उसे हर महीने के हिसाब से 0.5% ब्याज देना होगा. एयरलाइंस टिकट रिफंड मामले में सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इसकी जानकारी दी.
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DGCA का बयान
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क्रेडिट शेल
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पूरा रिफंड देना होगा
दरअसल एयरलाइंस कंपनियां ग्राहकों को उनके टिकट के बदले क्रेडिट शेल दे रही थीं. इसके तहत यात्री को एक तय समय में यात्रा करने की सुविधा दी जाती है. इस पर DGCA ने कहा था कि ग्राहकों की मर्जी के बिना ही क्रेडिट शेल बना देना नियमों के खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में कहा गया था कि कुछ पैसेंजर्स एक तय समय के अंदर क्रेडिट शेल इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं. ऐसे में फ्लाइट कैंसिल होने के बाद उन्हें पूरा रिफंड दिया जाना चाहिए.
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कैंसिलेशन चार्ज
केंद्र सरकार ने एयरलाइंस को अप्रैल में निर्देश दिए थे कि वे बिना कैंसिलेशन चार्ज वसूले पूरा पैसा यात्रियों को रिफंड करें. ये व्यवस्था 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल के बीच बुक टिकट, जिनकी यात्रा की तारीख 15 मार्च से 3 मई के बीच हो, उनके लिए की गई थी. DGCA ने सभी एयरलाइंस कंपनियों को इन नियमों का पालन करने को कहा था.
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