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अगर आप अक्सर हवाई सफर करते हैं या छुट्टियों की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है. अक्सर लोग शिकायत करते थे कि टिकट कैंसिल कराने पर एयरलाइंस भारी पैसा काट लेती हैं और रिफंड मिलने में महीनों लग जाते थे. आपकी इसी समस्या को दूर करने के लिए DGCA (Directorate General of Civil Aviation) ने 24 फरवरी 2026 को नए दिशा-निर्देश (Civil Aviation Requirements) जारी किए हैं.
ये नए नियम 26 मार्च 2026 से प्रभावी होंगे और इनका मकसद यात्रियों के हितों की रक्षा करना है. आइए जानते हैं कि अब आपके अधिकारों में क्या बदलाव आया है और आपको कैसे फायदा होगा.
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अब एयरलाइंस टिकट कैंसिलेशन के नाम पर आपका पूरा पैसा नहीं हजम कर पाएंगी:
रिफंड जरूरी: अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं या 'नो-शो' (फ्लाइट पर नहीं पहुंच पाते) की स्थिति होती है, तो एयरलाइन को सभी वैधानिक कर (Statutory Taxes) और एयरपोर्ट फीस (UDF/ADF/PSF) पूरी तरह वापस करनी होगी .
सभी किरायों पर लागू: यह नियम प्रोमो कोड, विशेष डिस्काउंट वाले टिकटों और उन टिकटों पर भी लागू होगा जहां 'बेसिक किराया' (Basic Fare) नॉन-रिफंडेबल होता है .
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टिकट बुक करने के बाद अक्सर हमें पता चलता है कि तारीख या समय में गलती हो गई है. अब इसके लिए भारी जुर्माना नहीं देना होगा:
48 घंटे का समय: बुकिंग के 48 घंटों के भीतर आप टिकट कैंसिल कर सकते हैं या उसमें बदलाव कर सकते हैं, इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा .
शर्तें भी जानें: यह सुविधा केवल उन घरेलू उड़ानों के लिए है, जिनकी रवानगी बुकिंग की तारीख से 7 दिन बाद हो और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 15 दिन बाद हो .
DGCA ने रिफंड मिलने में होने वाली देरी को खत्म करने के लिए सख्त समय सीमा तय की है:
क्रेडिट कार्ड: कार्ड से पेमेंट करने पर कैंसिलेशन के 7 दिनों के भीतर रिफंड उसी खाते में आना चाहिए .
कैश ट्रांजैक्शन: अगर आपने एयरलाइन ऑफिस से नकद में टिकट लिया है, तो रिफंड तुरंत मिलना चाहिए .
एजेंट/पोर्टल: ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल से बुक किए गए टिकटों का रिफंड 14 कार्य दिवसों के भीतर सुनिश्चित करना एयरलाइन की जिम्मेदारी होगी .
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स्पेलिंग में छोटी सी गलती के कारण अब आपको नया टिकट लेने की जरूरत नहीं है:
24 घंटे की विंडो: अगर सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से टिकट बुक किया गया है, तो बुकिंग के 24 घंटे के भीतर नाम में सुधार के लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा .
एयरलाइंस अब मनमाना कैंसिलेशन चार्ज नहीं वसूल सकेंगी:
अधिकतम सीमा: किसी भी परिस्थिति में कैंसिलेशन चार्ज 'बेसिक किराया + फ्यूल सरचार्ज' से अधिक नहीं हो सकता .
क्रेडिट शेल (Credit Shell): रिफंड के पैसे को भविष्य की यात्रा के लिए 'क्रेडिट शेल' में रखना केवल यात्री की मर्जी होगी, एयरलाइन इसे जबरन लागू नहीं कर सकती .
DGCA का यह कदम हवाई यात्रियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. अब यात्रियों को टिकट बुकिंग में अधिक लचीलापन मिलेगा और उनके पैसों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी . एयरलाइंस को अब अपनी वेबसाइट और टिकट पर रिफंड की पॉलिसी और ब्रेक-अप स्पष्ट रूप से दिखाना होगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे .
1- क्या नॉन-रिफंडेबल टिकट पर भी टैक्स वापस मिलेगा?
हां, DGCA के अनुसार सभी वैधानिक कर (Taxes) और एयरपोर्ट फीस (UDF/ADF/PSF) हर हाल में रिफंड करनी होगी .
2- टिकट में बदलाव के लिए 48 घंटे वाली सुविधा कब मिलेगी?
यह सुविधा तब मिलेगी जब आपकी घरेलू फ्लाइट की रवानगी बुकिंग से कम से कम 7 दिन बाद की हो .
3- नाम में सुधार के लिए कितना समय मिलता है?
बुकिंग के 24 घंटे के भीतर आप नाम में सुधार करवा सकते हैं, बशर्ते टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से लिया गया हो .
4- एजेंट से खरीदे गए टिकट का रिफंड कितने दिनों में मिलेगा?
ऐसे मामलों में एयरलाइन को 14 कार्य दिवसों के भीतर रिफंड सुनिश्चित करना अनिवार्य है .
5- क्या एयरलाइन मुझे रिफंड की जगह 'क्रेडिट शेल' दे सकती है?
नहीं, 'क्रेडिट शेल' का विकल्प चुनना केवल यात्री का अधिकार है, एयरलाइन इसे अपनी मर्जी से नहीं दे सकती.
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