क्या आपको भी लेना है Jet Ariways से रिफंड? यहां जानिए कब और कैसे मिलेगा
Jet Airways: संकट से घिरी एयरलाइन जेट एयरवेज और अन्य ट्रैवल एजेंसियां यात्रियों को रिफंड पाने के लिए अगले 40-50 दिनों तक का इंतजार करने को कह रही हैं. यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
नियम के मुताबिक यात्री ऐसी स्थिति में मुआवजा भी मांग सकते हैं. (रॉयटर्स)
नियम के मुताबिक यात्री ऐसी स्थिति में मुआवजा भी मांग सकते हैं. (रॉयटर्स)
जेट एयरवेज की तरफ से बीते 17 अप्रैल से अपने परिचालन बंद करने की घोषणा के बाद यात्रियों के सामने कैंसिल हो चुके टिकट के बदले रिफंड पाना सबसे बड़ी समस्या बन गई है. इस संकट से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. संकट से घिरी एयरलाइन जेट एयरवेज और अन्य ट्रैवल एजेंसियां यात्रियों को रिफंड पाने के लिए अगले 40-50 दिनों तक का इंतजार करने को कह रही हैं. रिफंड पाने के लिए आप कुछ कोशिशें कर सकते हैं. आपको कुछ प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा. नियम के मुताबिक यात्री ऐसी स्थिति में मुआवजा भी मांग सकते हैं.
जेट एयरवेज से टिकट खरीदारी
अगर आपने जेट एयरवेज की वेबसाइट, कार्यालय या ऐप से टिकट बुक कराया है तो आपको रिफंड आठ से 10 दिनों में मिल जाएगा. जेट एयरवेज कस्टमर केयर से मिली जानकारी के मुताबिक, जो फ्लाइट कैंसिल हुई हैं, उसका मैसेज यात्रियों को भेजा जाता है, उसमें एक लिंक भी होता है जिस पर विजिट कर टिकट रिफंड के लिए अप्लाई किया जा सकता है. ऐसे में यात्री को अगले आठ से दस दिनों में रिफंड प्राप्त हो जाएगा. जानकारों का कहना है कि अगर तय समयसीमा में आपको रिफंड के रूप में पैसा नहीं मिलता है तो आप विमानन नियामक डीजीसीए से भी शिकायत कर सकते हैं.
ट्रैवल एजेंसी से बुकिंग किया टिकट
अगर आपने जेट एयरवेज का टिकट किसी ट्रैवल एजेंसी या एजेंट के माध्यम से बुक कराया है तो उसे रिफंड को लेकर शिकायत करें और साथ ही एयरलाइन को भी इसकी जानकारी दें. कई एजेंट यात्रियों को 40 दिनों तक इंतजार करने को भी कहा है. अगर हवाई टिकट के साथ आपको होटल बुकिंग रद्द करने पर भी नुकसान उठाना पड़ा है तो आप इसके एवज में उपभोक्ता फोरम में भी शिकायत कर सकते हैं.
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आपके पास है ये अधिकार
यात्रियों के हितों की रक्षा के लिए पैसेंजर चार्टर का प्रावधान है. इसके अनुसार, एयरलाइन अगर फ्लाइट कैंसिल करती है तो उसे पूरा रिफंड करना होगा या कोई वैकल्पिक उड़ान में यात्रा सुविधा देनी होगी. एक अन्य प्रावधान में यह है कि अगर फ्लाइट के समय से 24 घंट पहले तक कैंसिल होने की सूचना यात्री को नहीं दी जाती है तो आप पांच से लेकर 10 हजार रुपये तक मुआवजा पा सकते हैं. इसके उलट अगर फ्लाइट में छह घंटे से ज्यादा की देरी हो जाए तो आप पूरा रिफंड मांग सकते हैं.
08:03 PM IST