फ्लाइट टिकट कैंसिल करने पर अब नो टेंशन: DGCA का नया रूल लाया बंपर राहत, अब फ्री में बदलें टिकट, 24 घंटे में नाम सुधार, 21 दिन में रिफंड!

DGCA ने हवाई यात्रियों के लिए नया नियम जारी किया है. अब टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बदलाव या कैंसिलेशन पर नहीं लगेगा कोई चार्ज, साथ ही 21 दिनों में रिफंड की गारंटी होगी. नाम सुधार और मेडिकल इमरजेंसी पर भी मिलेगी राहत.
फ्लाइट टिकट कैंसिल करने पर अब नो टेंशन: DGCA का नया रूल लाया बंपर राहत, अब फ्री में बदलें टिकट, 24 घंटे में नाम सुधार, 21 दिन में रिफंड!

अगर आपने फ्लाइट टिकट बुक कर ली है और बाद में तारीख, नाम या किसी और डिटेल में गलती हो गई है, तो अब चिंता की कोई बात नहीं है. असल में DGCA यानी नागर विमानन महानिदेशालय ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नए रिफंड और बुकिंग सुधार रूल्स का ड्राफ्ट जारी किया हैय इन नियमों के तहत यात्रियों को अब कई बड़ी राहतें मिलने जा रही हैं, ये ना केवल टिकट कैंसिल करने की झंझट कम होगी, बल्कि रिफंड भी समय पर और बिना एक्स्ट्रा चार्ज के मिलेगा.

DGCA का नया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन

भारत सरकार के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने 30 नवंबर तक इस नए ड्राफ्ट पर सभी स्टेकहोल्डर्स से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं.इस ड्राफ्ट के मुताबिक यात्रियों को टिकट बुकिंग और रद्दीकरण से जुड़ी परेशानियों से राहत मिलेगी.

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प्रावधान और यात्रियों के लिए राहतें

48 घंटे का “लुक-इन ऑप्शन

अब आप टिकट बुक करने के बाद 48 घंटे के भीतर उसे फ्री में कैंसिल या कुछ चेंज कर सकते हैं. यानी अगर बुकिंग के बाद कोई गलती हो गई, तो न कोई पेनाल्टी लगेगी, न कोई अतिरिक्त चार्ज है, लेकिन यह सुविधा तभी लागू होगी जब उड़ान की तारीख – घरेलू फ्लाइट के लिए कम से कम 5 दिन बाद हो, और अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट के लिए कम से कम 15 दिन बाद हो.

24 घंटे में फ्री नाम सुधार

अगर टिकट एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया गया है, तो बुकिंग के 24 घंटे के भीतर नाम की गलती सुधारने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा.इससे उन यात्रियों को राहत मिलेगी जिन्हें टाइपिंग मिस्टेक या स्पेलिंग की वजह से परेशानी झेलनी पड़ती थी.

21 दिनों में रिफंड गारंटी

DGCA के नए नियमों के अनुसार अब एयरलाइन को यह तय करना होगा कि टिकट कैंसिल होने के 21 वर्किंग डेज के अंदर रिफंड यात्री के खाते में पहुंच जाए-चाहे टिकट ऑनलाइन, एजेंट या एयरलाइन काउंटर से खरीदा गया हो.अब रिफंड में देरी या “पेंडिंग” दिखाने की समस्या खत्म होगी.

वल एजेंट से बुकिंग पर भी जिम्मेदारी एयरलाइन की

अगर आपने टिकट किसी ट्रैवल एजेंट, वेबसाइट या ऐप से खरीदा है, तो भी रिफंड की पूरी जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी. DGCA ने साफ किया है कि ट्रैवल एजेंट एयरलाइन के अधिकृत प्रतिनिधि माने जाएंगे.

टैक्स और शुल्क की वापसी जरूरी

अगर टिकट कैंसल होती है या “नो शो” होती है, तो एयरलाइन को सभी सरकारी टैक्स और सर्विस फीस (UDF, ADF, PSF) यात्रियों को वापस करनी होगी, चाहे बेस किराया नॉन-रिफंडेबल ही क्यों न हो.

कैंसिलेशन चार्ज पर सख्ती

अब कोई एयरलाइन बेस किराया और फ्यूल सरचार्ज से अधिक कैंसिलेशन चार्ज नहीं वसूल सकेगी. साथ ही, बुकिंग के समय कैंसिलेशन पॉलिसी और चार्ज को स्पष्ट रूप से दिखाना जरूरी होगा.

मेडिकल इमरजेंसी पर राहत

अगर किसी यात्री को मेडिकल इमरजेंसी के कारण टिकट रद्द करना पड़ता है, तो एयरलाइन को रिफंड या क्रेडिट शेल का विकल्प देना होगा.

DGCA की मंशा — पारदर्शिता और भरोसा

नए दिशानिर्देशों का मुख्य उद्देश्य यात्रियों और एयरलाइनों के बीच पारदर्शिता और विश्वास बढ़ाना है. बीते कुछ सालों में एयरलाइन टिकटों की रिफंड नीतियों को लेकर यात्रियों की शिकायतें काफी बढ़ी हैं — खासकर टिकट रद्द करने पर कम रिफंड, देरी, और क्रेडिट शेल जैसी बाध्य नीतियां.

DGCA का यह कदम यात्रियों के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में बड़ा सुधार है. अब यात्री न केवल रिफंड को लेकर आश्वस्त रह सकेंगे, बल्कि टिकट बुकिंग में गलती होने पर भी उन्हें अतिरिक्त आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा.

खिलने वाले हैं यात्रियों के चेहरे

नए नियम लागू होने के बाद हवाई यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी. टिकट बुकिंग, रद्दीकरण और रिफंड की पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सरल और टाइम बाउंडिंग बन जाएगी. वैसे DGCA चाहती है कि हर यात्री को न्यायपूर्ण और सुविधाजनक अनुभव मिले, ताकि हवाई यात्रा सचमुच “स्मार्ट, सुरक्षित और भरोसेमंद” बन सके.

5 FAQs

1. DGCA के नए नियमों के तहत रिफंड कब मिलेगा?
अब एयरलाइंस को टिकट कैंसिल होने के 21 कार्य दिवसों के भीतर रिफंड देना अनिवार्य होगा.

2. क्या बुकिंग के बाद टिकट में बदलाव फ्री होगा?
हाँ, बुकिंग के 48 घंटे के भीतर टिकट में बदलाव या कैंसिलेशन पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा.

3. नाम में गलती होने पर क्या चार्ज देना होगा?
अगर टिकट एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया गया है, तो 24 घंटे के भीतर नाम सुधार पर कोई चार्ज नहीं लगेगा.

4. क्या ट्रैवल एजेंट से बुक किए टिकट पर भी रिफंड मिलेगा?
हाँ, DGCA ने स्पष्ट किया है कि ट्रैवल एजेंट के जरिए बुक किए गए टिकट का रिफंड देने की जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी.

5. मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में क्या नियम है?
अगर यात्री मेडिकल इमरजेंसी के कारण टिकट रद्द करता है, तो एयरलाइन को रिफंड या क्रेडिट शेल देना अनिवार्य होगा.

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