बुरी खबर : वाहन चलाना हो जाएगा महंगा, इस सेवा पर लग सकता है 18% GST
अब आपको अपनी बाइक और कार के प्रदूषण की जांच कराने पर ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं.
प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट जारी करने की सेवा सर्विसेज एकाउंटिंग कोड 9991 में कवर नहीं होती. (फाइल फोटो)
प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट जारी करने की सेवा सर्विसेज एकाउंटिंग कोड 9991 में कवर नहीं होती. (फाइल फोटो)
अब आपको अपनी बाइक और कार के प्रदूषण (Pollution) की जांच कराने पर ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं. अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (AAR) ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं. उसका कहना है कि अब वाहन स्वामी को प्रदूषण की जांच के लिए फीस पर 18% जीएसटी (GST) भी देना होगा.
एएआर की गोवा बेंच ने यह निर्देश जारी किया है. वेंकटेश ऑटोमोबाइल ने अथॉरिटी में एक अपील दाखिल की थी, जिसमें पूछा गया था कि क्या प्रदूषण नियंत्रण (PUC) सर्टिफिकेट जारी करने की सेवा जीएसटी (GST) से एक्जेम्पटेड है.
अथॉरिटी ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट जारी करने की सेवा सर्विसेज एकाउंटिंग कोड 9991 में कवर नहीं होती. इसलिए इस पर 18% जीएसटी वसूला जाना चाहिए. देश में हर वाहन के लिए प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है. यह सर्टिफिकेट उसी वाहन के लिए जारी होता है, जिसका प्रदूषण नियंत्रित रहता है. यह वातावरण के लिए हानिकारक नहीं होता.
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टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक अथॉरिटी ने कहा कि सरकार ने भुगतान के बाद पीयूसी सर्टिफिकेट जारी करने के लिए आवेदक को अधिकृत कर रखा है. अगर आवेदक ग्राहक से सर्विस चार्ज वसूलता है तो इस पर जीएसटी लगेगा.
10:47 AM IST