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हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से ट्रैफिक के नियमों को लेकर नई एडवाइजरी जारी की गई थी. इस एडवाइजरी में ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि को बढ़ाने का ऐलान किया गया था. कुल मिलाकर 14 ट्रैफिक नियम थे, जिनके उल्लंघर पर काफी ज्यादा जुर्माने की राशि को वसूल करने का फैसला लिया गया है. मौजूदा समय में लोग गाड़ी और बाइक ज्यादा संख्या में खरीद रहे हैं. ये व्हीकल्स सड़कों पर भी चलते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन नियमों का पालन नहीं करते. इन नियमों को फॉलो ना करने की वजह से कई बार देखा गया है कि रोड एक्सीडेंट्स होते हैं. कई मामलों में लोग की मौत भी हो जाती है. लेकिन इन्हीं नियमों को और सख्त करने के लिए अब सरकार ने जुर्माने की राशि बढ़ा दी है. इस खबर में सीटबेल्ट जैसे नियम को तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने की बात शामिल है. जो अब बढ़ाकर 10 गुना तक कर दी गई है.
देश में कार चलाने के कई सारे नियम हैं. कार ड्राइवर्स को इन ट्रैफिक के नियमों का पालन करना होता है. इन नियम में एक सीट बेल्ट लगाना भी शामिल है. ड्राइवर्स के साथ-साथ को-पैसेंजर को भी सीटबेल्ट लगाना अनिवार्य है. लेकिन कई बार देखा गया है कि को-पैसेंजर सीटबेल्ट नहीं लगाता है, जो नियम का उल्लंघन है.
अब नए नियम के मुताबिक, अगर ये नियम तोड़ा जाता है तो सरकार की ओर से 10 गुना चालान काटा जाएगा. पहले सीटबेल्ट ना लगाने पर 100 रुपए का चालान काटा जाता था लेकिन अब चालन की राशि को सीधा 10 गुना कर दिया गया है. अब अगर ये नियम तोड़ा तो इसका चालान 1000 रुपए कटेगा.
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ड्रिंक करके ड्राइव करने पर 10,000 रुपए और 6 महीने तक जेल की सजा का प्रावधान है. इसके अलावा दोबारा उल्लंघन करने पर 15000 रुपए और 2 साल जेल की सजा.
हेलमेट के बिना राइडिंग पर पहले 100 रुपए का चालान कटता था लेकिन अब 1000 रुपए के साथ-साथ 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान है.
ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर 5000 रुपए का जुर्माना कर दिया गया है.
DL या इंश्योरेंस के बिना ड्राइविंग क्रमश: 5000 रुपए और 2000 रुपए और 3 महीने की जेल या फिर कम्यूनिटी सर्विस और दोबारा उल्लंघन करने पर 4000 रुपए का जुर्माना लगेगा.
टू व्हीलर पर ट्रिपल राइडिंग पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा. हालांकि पहले इस नियम के उल्लंघन पर 100 रुपए का जुर्माना लगता था.
पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बिना ड्राइव अब 1000 रुपए के जुर्माने की जगह सीधा 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा. इसके अलावा 6 महीने तक की जेल और कम्यूनिटी सर्विस का भी प्रावधान है.
खतरनाक ड्राइविंग, रेसिंग और स्पीड में चलाने पर 500 रुपए की जगह अब 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा.
इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता ना देने पर जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 10000 रुपए तक दिया है, जबकि पहले ये 1000 रुपए था.
ओवरलोडिंग करने पर भारत सरकार की ओर से 2000 रुपए की जगह 20,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है.
अगर सिग्नल जम्प किया जाता है तो इस पर अब 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा लेकिन पहले यहां 500 रुपए का जुर्माना लगता था.
जुवेनाइल के ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 25000 रुपए जुर्माना, 3 साल की जेल और 25 साल तक डीएल का रद्द होना शामिल हैं.