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अगर आप कार चलाते हैं तो आपके पास उस कार का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जरूर होगा. इसके अलावा कार को चलाने के लिए एक ड्राइविंग लाइसेंस भी जरूर होगा. कार मालिक के पास ये दोनों कागजों का होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो कार मालिक को भारी जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है. लेकिन बिहार राज्य में इन दोनों डॉक्यूमेंट को लेकर एक और बड़ा अपडेट आया है. बिहार के परिवहन विभाग की ओर से कुछ समय पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक मोबाइल नंबर को अपडेट करना है और ये काम अगस्त के खत्म होने से पहले करना है.
बिहार के परिवहन विभाग की ओर से ये जानकारी दी गई है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक मोबाइल नंबर को अपडेट करना है. ये काम 31 अगस्त से पहले करना है. यानी कि अभी भी आपके पास 4-5 दिनों का समय है. हालांकि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए ये नोटिफिकेशन मायने रखता है.
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन से लिंक मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहने पर लोगों के प्रति कानूनी कार्रवाई हो सकती है. इसके अलावा नंबर और पता को भी अपडेट करना है. अगर ये भी नहीं हुआ तो मोटरवाहन अधिनियम के तहत जुर्माना लगेगा. इसके अलावा नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि अगर अगस्त खत्म होने से पहले ये काम नहीं किया तो संबंधित वाहन मालिक का लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन निलंबित हो सकता है.
Vahan.parivahan.gov पर जाकर घर बैठे वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं
sarathi.parivahan.gov पर जाकर ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं