सीना ठोंक कर ट्रैफिक पुलिस के सामने से बगैर हेलमेट के गुजर जाते हैं ये लोग, लेकिन नहीं कटता चालान
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Fri, Feb 07, 2025 04:12 PM IST
देश में टू व्हीलर मार्केट का इकोनॉमी में बड़ा योगदान है. व्हीकल राइडिंग है तो रूल्स भी हैं. इन रूल्स को मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत तैयार किया गया है. देश में व्हीकल चलाना है तो इन नियमों का पालन जरूर करना होगा. हालांकि कई बार देखा गया है कि लोग ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) को फॉलो नहीं करते हैं. देश में टू-व्हीलर चलाने के लिए हेलमेट को पहनना जरूरी है. हेलमेट को सेफ्टी के लिहाज से अनिवार्य किया गया है. अगर हेलमेट (Helmet) नहीं पहना है तो ट्रैफिक पुलिस चालान काट सकती है. लेकिन इसके बाद भी एक ऐसा वर्ग है, जिसे पूरी तरह से हेलमेट ना पहनने की आजादी है. ये आजादी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दी गई है. ये लोग अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे तो भी इनका चालान नहीं कटेगा.
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हेलमेट ना पहनने पर भी नहीं कटेगा चालान!

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एक्ट के तहत ये है एक शर्त

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साथ में इनको भी है छूट

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इस वजह से कटता है चालान
