टू-व्हीलर हो या फोर व्हीलर, अगर आप इसे ड्राइविंग लाइसेंस के बिना ड्राइव करेंगे तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट देगी. ऐसे में ट्रैफिक पुलिस आपसे 5,000 रुपए तक का जुर्माना वसूल सकती है. लेकिन कुछ गाड़ियां ऐसी हैं, जिन्हें चलाने के लिए आपको DL की जरूरत नहीं होती. अगर आप इन्हें बिना DL के ड्राइव करते हुए ट्रैफिक पुलिस की आंखों के सामने से भी गुजर जाएं, तो वो आपसे कुछ नहीं कहेंगे. जानिए ऐसा क्यों?
1/4दरअसल कुछ इलेक्ट्रिक वाहन ऐसे हैं, जिन्हें चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं होती. दरअसल देश में EV वाहनों को अपनाने के लिए सरकार की ओर से बढ़ावा दिया जा रहा है. इसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं. हालांकि ऐसा नहीं है कि आप कोई भी EV बिना लाइसेंस के चला सकते हैं. बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने के मामले में कुछ शर्तें भी जुड़ी हुई हैं.
2/4MORTH यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के नियम के अनुसार जिन इलेक्ट्रिक वाहनों की टॉप स्पीड 25 किमी प्रति घंटा होती है. उनको सड़क पर चलाने के लिए किसी तरह के ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती.
3/4इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप 25 किमी प्रति घंटा की मैक्सिमम टॉप स्पीड की EV खरीदते हैं तो आपको कभी ड्राइविंग लाइसेंस, ओवर स्पीडिंग के लिए चालान नहीं भरना होगा. ऐसे में अगर आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ती भी है तो वो आपसे सवाल करेगी और अगर आपने उसके सवालों का सही जवाब दे दिया तो आपका चालान नहीं कटेगा.
4/4भारत में, 50cc से कम इंजन क्षमता वाले और जिनकी टॉप स्पीड 50 किमी प्रति घंटा से ज्यादा न हो ऐसे दोपहिया वाहनों को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती. इन वाहनों के लिए आरसी की भी जरूरत नहीं होती और ऐसे में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए RTO के चक्कर नहीं लगाने होते.