OLA की अब खैर नहीं! उद्योग मंत्रालय ने बिक्री में की गई हेरफेर पर मांगी रिपोर्ट, ये है पूरा मामला
बुधवार को खबर आई थी कि महाराष्ट्र में ओला इलेक्ट्रिक के कई डीलरशिप पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की ओर से एक्शन लिया गया है. इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में इस तरह का एक्शन देखा जा सकता है.
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देश की दिग्गज इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी OLA Electric को लेकर नया अपडेट सामने आया है. हाल ही में कंपनी पर सेल्स के डाटा में हेरफेर करने का आरोप लगा था लेकिन ताजा अपडेट के मुताबिक, अब लगातार मिल रही शिकायतों के बाद भारी उद्योग मंत्रालय एक्शन में आ गया है. भारी उद्योग मंत्रालय ने ज़ी बिजनेस की खबर का संज्ञान लिया है. सूत्रों की माने तो ओला इलेक्ट्रिक से डाटा मिसमैच पर रिपोर्ट मांगी है. बता दें कि बुधवार को खबर आई थी कि महाराष्ट्र में ओला इलेक्ट्रिक के कई डीलरशिप पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की ओर से एक्शन लिया गया है. इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में इस तरह का एक्शन देखा जा सकता है. बता दें कि अभी तक ओला इलेक्ट्रिक ने ज़ी बिजनेस के ईमेल/व्हाट्सएप का कोई जवाब नहीं दिया है.
OLA Electric पर आरोप
कंपनी पर आरोप लगा है कि कंपनी ने सेल्स के डाटा में हेरफेर की है. सूत्रों के मुताबिक, सेल्स डाटा में गड़बड़ी को लेकर महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने महाराष्ट्र में कंपनी के 12 जगहों पर छापेमारी की. ये छापा कंपनी के स्टॉक मैनिपुलेशन को लेकर किया गया है.
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दरअसल, कंपनी पर बिक्री के आंकड़ों को बढ़ा कर दिखाने का आरोप है, जिसमें रजिस्ट्रेशन और बिक्री के डाटा मिसमैच को लेकर छापेमारी की जा रही है. महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मिली जानकारी के मुताबिक, पंजाब के बाद महाराष्ट्र में ओला के 12 जगहों पर छापेमारी की. जिसमें डॉक्यूमेंट्स और कई महत्वपूर्ण चीजें कब्जे में लिए गए हैं.
मुंबई के बाद पुणे में भी छापेमारी
करीब पांच रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस ने मुंबई और पुणे में 26 ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के ट्रेड सर्टिफिकेट चेक किए, जिसके बाद कुल 36 ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को जब्त किया गया.
SEBI को भी की गई शिकायत
Ola के खिलाफ स्टॉक मैनिपुलेशन को लेकर SEBI को भी शिकायत मिली है. इस सर्च में ट्रेड सर्टिफिकेट से जुड़े 11 डीलर्स पर कार्यवाही की गई और 20 गाड़ियों को जब्त किया गया. हालांकि, इसमें किसी भी तरह का दंड नहीं वसूला गया है. ऐसा आरोप है कि एक ही लाइसेंस पर राज्य में कई जगहों पर दुकान खोल कर काम किया जा रहा था. इसे लेकर मुंबई ईस्ट, मुंबई वेस्ट, मुंबई मध्य और बोरीवली के लोकेशन पर कार्यवाही की गई है.
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इस नियम के तहत हुई कार्यवाही
महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा जारी रिलीज के मुताबिक, केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 39 व मोटर व्हीकल रूल 1989 के नियम 33 के अनुसार गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोडक्शन और उसके व्यापार के लिए सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है और बिना ट्रेड सर्टिफिकेट के गाड़ियों की खरीद-बिक्री करना दंडनीय अपराध है.
02:45 PM IST