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अगर आपके पास कार है, चाहे पेट्रोल हो या डीजल और उसकी उम्र आई हो गई है तो ये खबर आपके लिए है. बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में पेट्रोल गाड़ी की उम्र 10 साल और डीजल कार की उम्र 15 साल है. अगर दिल्ली एनसीआर में इतने साल पुरानी कार चलाई जा रही है तो अब उस पर शिकंजा कसने जा रहा है. जुलाई महीने से ये कार नहीं चलेंगी. जुलाई से इन कार के संचालन पर सरकार की ओर से एक्शन लिया जा सकता है. इसके अलावा इन कार में पेट्रोल भरने और भरवाने पर भी एक्शन लिया जा सकता है. सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, एक जुलाई से एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स को दिल्ली में पेट्रोल नहीं दिया जाएगा.
दिल्ली-एनसीआर में ऐसी कार को पेट्रोल देना बंद हो जाएगा, जिनकी उम्र खत्म हो चुकी है. सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, एक जुलाई से एंड ऑफ लाइफ यानी कि 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल वाली गाड़ियों को दिल्ली में ईंधन यानी कि पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा.
नोटिफिकेशन में ऐसा बोला गया है कि अगर 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी को ईंधन मिलता है तो ऐसी स्थिति में पेट्रोल पंप पर भी कार्रवाई होगी. ऐसी गाड़ियों की रिफ्यूलिंग करने वाले पेट्रोल पंप पर कार्रवाई की जाएगी.
ऐसा बताया जा रहा है कि ऐसी गाड़ियों के पास 30 जून तक का समय है. 30 जून तक ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से या तो NoC ले लें या फिर दिल्ली एनसीआर से गाड़ी को बाहर ले जाएं. इसके अलावा स्क्रैप के लिए भी भेजी जा सकती है और सरकारी योजनाओं का फायदा भी उठा सकते हैं.
इस नियम का उल्लंघन करने वाले व्हीकल्स को ANPR कैमरा या दूसरे मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के जरिए पहचाना जाएगा. दिल्ली में फ्यूल स्टेशन, ट्रैफिक जंक्शन को इंस्टॉल किया जाएगा. ऐसे व्हीकल्स को फ्यूल नहीं दिया जाएगा.
बता दें कि दिल्ली एनसीआर में 15 साल पुरानी पेट्रोल की कार और 10 साल पुरानी डीजल की कार को ड्राइव करने पर रोक है. एक जुलाई से इन कार पर सख्त एक्शन लिया जाएगा. अगर ये कार सड़कों पर चलती हुई दिखाई दीं और सरकार की ओर से कड़ा एक्शन लिया जा सकता है.