अब घर बैठे खुद चेंज कर पाएंगे Driving License में नाम और जन्मतिथि, करना होगा बस यह काम
Driving Licence in Delhi Know how to Edit Online: कई बार ड्राइविंग लाइसेंस बन तो जाती है लेकिन उसमें कुछ गलतियों के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कही यह बात. (पीटीआई फोटो)
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कही यह बात. (पीटीआई फोटो)
Driving Licence in Delhi Know how to Edit Online: खुद से ड्राइविंग करने वाले लोगों की तादाद पिछले कुछ समय में हमारे देश में बढ़ी है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इजाफा होने के साथ-साथ लोगों बाइक व कार पर भी निर्भर रहने लगे हैं. एक तरफ जहां कई बड़े शहरों में मेट्रों केआगमन से लोगों को खासी राहत पहुंची हैं तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोगों की संख्या भी है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि खुद की गाड़ी से ट्रेवल करना पसंद करते हैं.
ऐसे में सबसे जरूरी चीज जिसकी आवश्यकता लोगों को पड़ती है वह है ड्राइविंग लाइसेंस. कई बार ड्राइविंग लाइसेंस बन तो जाती है लेकिन उसमें कुछ गलतियों के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस में ऑनलाइन कैसे सुधार कर सकते हैं. इसके लिए आपको सबसे पहले सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर जाना होगा और कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखना होगा.
जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस धारको को लाइसेंस में नाम और जन्मतिथि सही करने का विकल्प देने का निर्णय लिया है। जल्द ही सभी लाइसेंस धारक आदेश में लिखे दस्तावेजो के जरिए लाइसेंस में अपना नाम और जन्मतिथि सही करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। pic.twitter.com/B1YjvHIef6
— Kailash Gahlot (@kgahlot) September 15, 2021
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कही यह बात
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एक ट्वीट के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस में सुधार को लेकर बड़ी जानकारी दी है. कैलाश गहलोत ने कहा कि जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस धारको को लाइसेंस में नाम और जन्मतिथि सही करने का विकल्प देने का निर्णय लिया है. जल्द ही सभी लाइसेंस धारक आदेश में लिखे दस्तावेजो के जरिए लाइसेंस में अपना नाम और जन्मतिथि सही करने के लिए आवेदन कर सकेंगे.
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ड्राइविंग लाइसेंस में बदलाव के लिए इन डाक्यूमेंट्स का होना जरूरी
जन्मतिथि और नाम में बदलाव करने के लिए आधार कार्ड, 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट, अगर पासपोर्ट हो तो उसकी एक कॉपी, निगम के दफ्तर से जारी बर्थ सर्टिफिकेट और नाम बदलने के लिए किसी अखबार में दिया गया इश्तहार और उसकी कतरन इन सभी डाक्यूमेट की जरूरत पड़ती है. https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/stateSelection.do वेबसाइट पर जाकर अब खुद ड्राइविंग लाइसेंस में सुधार कर सकते हैं. ज्यादा जानकारी के लिए आप 1076 हेल्पलाइन नबंर (Helpline Number) पर कॉल भी कर सकते हैं.
05:30 PM IST