हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना होने पर कितने का चालान? इस राज्य के 10 लाख लोगों के पास 30 अप्रैल तक का टाइम

ये नियम टू-व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल पर लागू नहीं होता है. ये नियम सिर्फ पैसेंजर व्हीकल के लिए लाया गया था. मौजूदा समय में 10 लाख ऐसे नए व्हीकल्स हैं, जिन्होंने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) को नहीं लगाया है.
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना होने पर कितने का चालान? इस राज्य के 10 लाख लोगों के पास 30 अप्रैल तक का टाइम

वाहनों की नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ के मामलों को देखते हुए साल 2019 में महाराष्ट्र सरकार की ओर से HSRP यानी कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की शुरुआत की गई थी. लेकिन अभी भी कुछ वाहन ऐसे हैं, जो बिना HSRP प्लेट्स के साथ सड़क पर दौड़ रहे हैं. लेकिन सरकार की ओर से जारी नियमों के मुताबिक, लगभग सभी वाहनों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट कराना जरूरी है, अगर नहीं कराते हैं तो इसके लिए जुर्माना भरना पड़ सकता है. हालांकि ये नियम टू-व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल पर लागू नहीं होता है. ये नियम सिर्फ पैसेंजर व्हीकल के लिए लाया गया था. मौजूदा समय में 10 लाख ऐसे नए व्हीकल्स हैं, जिन्होंने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) को नहीं लगाया है.

क्या है मामला ?

राज्य सरकार ने वाहन चोरी पर अंकुश लगाने और पहचान में एकरूपता लाने के लिए एक अप्रैल, 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों के लिए एचएसआरपी अनिवार्य कर दिया है. इससे वाहनों को ग्राहकों को सौंपने से पहले एचएसआरपी को लगाने की जिम्मेदारी विनिर्माताओं पर आ गई है.

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इसने एचएसआरपी लगाने की समयसीमा 30 अप्रैल तक बढ़ा दी. राज्य सरकार ने एक अप्रैल, 2019 से पहले पंजीकृत अनुमानित 2.10 करोड़ पुराने वाहनों के लिए भी एचएसआरपी को अनिवार्य कर दिया है. एचएसआरपी के ‘फिटमेंट’ पर हाल ही में की गई आंतरिक समीक्षा से संकेत मिलता है कि 1.15 करोड़ पंजीकृत वाहनों में से 1.05 करोड़ में एचएसआरपी लगी है, जबकि 9.98 लाख वाहन इसके बिना चल रहे हैं.

कितना लगेगा जुर्माना?

जुर्माने की बात करें देश में इस हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के ना लगाने पर जुर्माना लगाया जा सकता है. ट्रैफिक पुलिस की ओर से नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालान लगाया जा सकता है. वैसे तो इसकी रकम 500-1000 रुपए के बीच हो सकती है. लेकिन अलग-अलग राज्य पर निर्भर करता है. लेकिन ये नंबर प्लेट ना होने पर दंडित करने का कोई प्रावधान नहीं है लेकिन मामूली जुर्माना जरूर लगाया जा सकता है.

कैसे होती है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट?

इन्हें आमतौर पर ‘इंड’ या ‘इंडिया’ नंबर प्लेट कहा जाता है. दुर्लभ एल्युमीनियम मिश्र धातु से बने एचएसआरपी में ‘इंडिया’ शिलालेख के साथ एक रेट्रो-रिफ्लेक्टिव फिल्म, एक क्रोमियम-आधारित अशोक चक्र होलोग्राम, नीले रंग में हॉट-स्टैम्प्ड अक्षर ‘इंड’ और एक खास तरह का 10-अंक का लेजर-उत्कीर्ण सीरियल नंबर होता है. यह इसे छेड़छाड़ की संभावना से बचाता है.

स्नैप लॉक का उपयोग करके फिट किए जाने पर जबरन हटाने पर एचएसआरपी क्षतिग्रस्त हो जाती है. कई नंबर प्लेट में बहुत छोटे अक्षर और अंक होते हैं (अंतिम चार नंबर को छोड़कर) ताकि राजमार्गों और जंक्शन पर यातायात की निगरानी के लिए लगाए गए कैमरों से बचा जा सके.

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