सरकार ने BS-VI गाड़ियों के लिए नए टेस्टिंग और एमिशन के नियम किए जारी, 30 दिनों में मांगे सुझाव
BS VI New Testing Norms: नया नियम हाइड्रोजन (Hydrogen) चालित और एथेनॉल (Ethanol), बायोडीजल (Biodiesel) वाले वाहनों पर भी लागू होगा. सरकार ने इस पर 30 दिनों में सुझाव और आपत्तियां मांगे हैं.
BS VI New Testing Norms: सरकार ने BS VI गाड़ियों की टेस्टिंग और एमिशन के लिए नए नियम जारी किए हैं. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways of India) ने BS-VI गाड़ियों के लिए नए टेस्टिंग और एमिशन के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नया नियम हाइड्रोजन (Hydrogen) चालित और एथेनॉल (Ethanol), बायोडीजल (Biodiesel) वाले वाहनों पर भी लागू होगा. सरकार ने इस पर 30 दिनों में सुझाव और आपत्तियां मांगे हैं.
बता दें कि BS-VI एमिशन नॉर्म्स 1 अप्रैल 2020 से देश भर में लागू हुआ है. यह वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक बड़ा तकनीकी कदम है. BS6 एमिशन नॉर्म्स अपेक्षाकृत सख्त हैं. बीएस6 कम्प्लायंट इंजन में मॉडर्न टेक्नॉलजी का इस्तेमाल किया जाता है. भारत सरकार मोटर व्हीकल्स से निकलने वाले पॉलूटेंट्स को नियंत्रित करने के लिए मानक तय करती है. इसे भारत स्टेज (BS) कहा जाता है. ये मानक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत निर्धारित किए जाते हैं.
टेस्टिंग के नियम
सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार, 7 फीसदी तक बायोडीजल मिलावट वाले व्हीकल्स/इंजनों की टेस्टिंग डीजल (बी7) से किया जाएगा और 7 फीसदी से अधिक बायोडीजल मिलावट वाले वाहनों की टेस्टिंग संबंधित मिलावट के साथ किया जाएगा.
TRENDING NOW
हाइड्रोजन (Hydrogen) से चलने वाली गाड़ियों को केवल एनओएक्स (NOX) एमिशन निर्धारित किया जाएगा.
ड्यूअल फ्यूल इंजन के लिए टेस्टिंग जीईआर (GER) पर निर्भर करती हैं जिसे डब्ल्यूएचटीसी टेस्टिंग चक्र के गर्म भाग पर नापा जाता है. GER कैटेगराइजेशन एआईएस 137 और समय-समय पर संशोधित के अनुसार होगा.
अगले साल अप्रैल से लागू होंगे ये नियम
इससे पहले, सरकार ने ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों (Automated Testing Station) के जरिए वाहनों का फिटनेस टेस्ट अनिवार्य किया था. हालांकि, इसे फिलहाल लागू नहीं किया गया है. इसे चरणबद्ध तरीके से अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा. वहीं, मध्यम आकार के माल ढुलाई वाहनों या मध्यम यात्री मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों (ट्रांसपोर्ट) के लिए यह नियम 1 जून, 2024 से प्रभावी होगा.
10:37 AM IST