PM E-Drive के तहत चाहिए EV में सब्सिडी? लिमिट में हुआ बदलाव, अधिकतम कीमतें भी तय, जान लें ये नई शर्तें

भारी उद्योग मंत्रालय ने पीएम ई ड्राइव योजना में कई बड़े बदलाव किए हैं. इन बदलावों को लेकर जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सब्सिडी के लिए कीमत, नई समय सीमा और शर्तें तय कर दी गई है.
PM E-Drive के तहत चाहिए EV में सब्सिडी? लिमिट में हुआ बदलाव, अधिकतम कीमतें भी तय, जान लें ये नई शर्तें

PM E Drive, EVs Subsidy

हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइन रिवोल्यूशन इन इनोवोटिव व्हीकल एन्हासमेंट (PM E-Drive) योजना में बड़ा बदलाव किया है. इसके लिए सरकार ने गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर गाड़ियों के लिए नई समय सीमा और शर्तें तय की गई हैं. यही नहीं, सब्सिडी का फायदा पाने के लिए सरकार ने गाड़ियों की अधिकतम कीमत भी तय कर दी है. इन नए नियमों का मकसद 10,900 करोड़ रुपए की इस योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बेहतर और सही तरीके से बांटना है. यह पूरी योजना 31 मार्च 2028 तक चलेगी. हालांकि, अगर 10,900 करोड़ रुपए का बजट पहले खत्म हो जाएगा तो योजना बंद कर दी जाएगी.

कब मिलेगा सब्सिडी का फायदा

भारत सरकार की नई गाइडलाइन्स के मुताबिक, इलक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने वालों को सब्सिडी का फायद तभी मिलेगा, जब उनकी गाड़ी 31 जुलाई 2026 या उससे पहले रजिस्टर हो जाएगी.

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31 जुलाई 2026 की आखिरी तारीख

  • ईलेक्ट्रिक टू व्हील जैसे ई-स्कूटर या फिर ई-बाइक खरीदने वालों के लिए सब्सिडी पाने की आखिरी तारीख अब 31 जुलाई 2026 तय की गई है.
  • वित्त वर्ष 2024 से 25 तक टू व्हीलर बैटरी क्षमता के हिसब से 5,000 रुपए प्रति kWh की सब्सिडी मिलती थी, जो अधिकतम 10,000 रुपए प्रति वाहन तक थी.
  • सरकार ने अब (1 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2026 तक) इस सब्सिडी को घटाकर आधा यानी 2,500 रुपए प्रति kWh कर दिया है. एक गाड़ी पर अधिकतम अब 5,000 रुपए की ही सब्सिडी मिलेगी.
  • केवल वही इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सब्सिडी के दायरे में आएंगे जिनकी एक्स फैक्ट्री कीमत 1.5 लाख रुपए तक है.

थ्री व्हीलर्स के लिए गाइडलाइन्स

सरकार की नई गाइडलाइन्स के मुताबिक इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स जैसे ई-रिक्शा और ई-कार्ट (रजिस्टर्ड ई-थ्री व्हीलर्स) के लिए योजना 31 मार्च 2028 तक जारी रहेगी.

थ्री व्हीलर्स के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख

  • ई-रिक्शा, ई कार्ट जैसे इलेक्ट्रिक थ्री व्हीकल्स के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मार्च 2028 तय की गई है.
  • सब्सिडी के लिए ई रिक्शा या ई कार्ट की एक्स फैक्ट्री कीमत अधिकतम 2.5 लाख रुपए तक होनी चाहिए.
  • वित्त वर्ष 2024-25 तक 5000 रुपए प्रति kWh (अधिकतम 25,000 रुपए प्रति वाहन) की सब्सिडी तय थी.
  • वित्त वर्ष 2025-26 से 2027-28 तक घटाकर 2,500 रुपए प्रति kWh कर दिया है, जिसकी अधिकतम सीमा 12,500 रुपए प्रति वाहन होगी.
  • सरकार 39034 ई-रिक्शा/ई-कोर्ट को सपोर्ट करने का टारगेट लेकर चल रही है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए का फंड तय है.

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दो तरीके से मापी जाएग सब्सिडी

सरकार ने यह भी शर्त रखी है कि ग्राहक को मिलने वाली कुल सब्सिडी दो तरीके से मापी जाएगी. पहला सरकार द्वारा तय अधिकतम सीमा और दूसरी गाड़ी की एक्स फैक्ट्री कीमत का 15 फीसदी. इन दोनों में से जो भी रकम कम होगी, वही फाइनल सब्सिडी के तौर पर दी जाएगी. सरकार ने एक चेतावनी भी जोड़ी है कि प्रति किलोवॉट घंटे (per kWh) दी जाने वाली यह सब्सिडी फिक्स नहीं है. भविष्य में जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत कम होगी, सरकार इस सब्सिडी की रकम की समीक्षा करेगी. इसे समय-समय पर घटा भी सकती है.

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