&format=webp&quality=medium)
जुलाई का महीना खत्म हो रहा है और अगस्त से कुछ नए बदलाव लागू होने वाले हैं. इनमें से एक बदलाव फास्टैग (FASTag) को लेकर है. अगर आप कार चलाते हैं तो आपको फास्टैग के बारे में पता होगा लेकिन फास्टैग को लेकर NPCI ने कुछ दिशा-निर्देश जारी किए है. ये नियम वैसे तो पहले से लागू हैं लेकिन अक्टूबर में फास्टैग की केवाईसी वाला नियम नया है और उसका पालन 1 अगस्त से होना है. बता दें कि टोल टैक्स पर गाड़ियों की भीड़ को कम करने के लिए फास्टैग बनाया गया था, जिसके जरिए टोल टैक्स पर फास्टैग के जरिए टोल कटता है लेकिन कुछ नियम हैं, जो 1 अगस्त से लागू हो रहे हैं, इनकी जानकारी हम आपको यहां दे रहे हैं.
एनपीसीआई के दिशा निर्देशों के मुताबिक, फास्टैग की सर्विस देने वाली कंपनियों के पास 31 अक्टूबर तक का समय है. 31 अक्टूबर तक पांच और तीन साल पुराने सभी फास्टैग की केवाईसी होनी जरूरी है. ताजा अपडेट ये है कि 1 अगस्त से केवाईसी के लिए कंपनियों को प्रोसेस शुरू करनी है.
अब कंपनियों के पास एनपीसीआई की सभी शर्तों को पूरा करने के लिए 1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक का समय है. इस बीच कंपनियों को 3-5 साल पुराने फास्टैग की केवाईसी करानी है. 31 अक्टूबर तक इन कंपनियों को फास्टैग की केवाईसी पूरी करनी है. तो फास्टैग रखने वालों को इस बात का खास ख्याल रखना है, जिनकी केवाईसी नहीं हुई है, वो 1 अगस्त से इसे कर सकते हैं.