1 अक्टूबर से बदल जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, होंगे ये बदलाव
Driving license: डीएल और आरसी को लेकर फिलहाल हर राज्य अपने-अपने मुताबिक फॉर्मेट तैयार करते रहे हैं, लेकिन अब तक इस व्यवस्था में दिक्कतें हैं. परेशानी यह है कि किसी राज्य में इन पर जानकारियां शुरू में है तो किसी राज्य में पीछे की तरफ हैं.
नए नियम के बाद आपके डीएल या आरसी में माइक्रोचिप और क्यूआर कोड होंगे. (रॉयटर्स)
नए नियम के बाद आपके डीएल या आरसी में माइक्रोचिप और क्यूआर कोड होंगे. (रॉयटर्स)
अगर आप वाहन चलाते हैं तो जाहिर है आपके पास काफी समय से ड्राइविंग लाइसेंस होगा. लेकिन अब आपको बता दें आपका यह ड्राइविंग लाइसेंस (DL) आने वाले चंद महीने बाद बदल जाएगा. दरअसल सरकार ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियम में बदलाव करने जा रही है और नया नियम इस साल 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा. अब डीएल और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) दोनों एक जैसे होंगे. यानी अब हर राज्य में डीएल और आरसी का रंग समान होगा. इसको लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. अब डीएल और आरसी में जानकारियां एक जैसी जगह पर होंगी.
ये होगी सुविधा
ड्राइविंग लाइसेंस में बदलाव होने से अब कुछ सहूलियतें भी होंगी. जानकारी के मुताबिक, नए डीएल या आरसी की अधिकतम लागत 15-20 रुपये से ज्यादा नहीं होगी. परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि इससे ट्रैफिक की जिम्मेदारी संभालने वालों को भी सुविधा होगी. न्यूज18 की खबर के मुताबिक, नए बदलाव के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन को लेकर कोई भ्रम की स्थिति नहीं रह जाएगी.
अब तक ये थी बड़ी दिक्कत
डीएल और आरसी को लेकर फिलहाल हर राज्य अपने-अपने मुताबिक फॉर्मेट तैयार करते रहे हैं, लेकिन अब तक इस व्यवस्था में दिक्कतें हैं. परेशानी यह है कि किसी राज्य में इन पर जानकारियां शुरू में है तो किसी राज्य में पीछे की तरफ हैं. लेकिन सरकार के नए फैसले के बाद डीएल और आरसी पर जानकारियां एक जैसी जगह पर ही होंगी.
(फोटो - डीएनए)
सरकार ने मांगे थे सुझाव
इस संबंध में सरकार ने पिछले साल 30 अक्टूबर को ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें लोगों से इस मामले में विचार मांगे गए थे. सरकार ने इन्हीं विचारों के आधार पर यह फैसला किया है और नया नोटिफिकेशन जारी किया है. नए फैसले के बाद आपके डीएल या आरसी में माइक्रोचिप और क्यूआर कोड होंगे जिससे पिछला रिकॉर्ड छिपाया नहीं जा सकेगा. क्यूआर कोड से केंद्रीय डेटा बेस से ड्राइवर या वाहन के पहले के सारे रिकॉर्ड एक जगह पढ़ा जा सकेगा.
03:35 PM IST