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अगर आप बाइक या कार दोनों में से कुछ भी चलाते हैं या इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको जरूर पता होगा कि साथ में ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) कितना जरूरी है. अगर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कार या बाइक कुछ भी चलाते हैं तो इसके लिए भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. पहले तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ड्राइविंग लाइसेंस के बिना बाइक या कार चलाने की जुर्माने की राशि 500 रुपए थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया है. सरकार की ओर से जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 10 गुना कर दिया है. ऐसे में कोई भी व्हीकल चलाने से पहले आपके पास उसका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जरूर होना चाहिए. लेकिन अगर नहीं है तो चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि घर बैठे भी आप अपना DL बनवा सकते हो.
दो स्थिति हैं. अगर आपके DL है ही नहीं तो आपको नए डीएल के लिए अप्लाई करना होगा लेकिन इसके लिए पहले लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करना होगा, जो बैठे ही हो सकता है. लेकिन अगर डीएल था और खो गया तो उस स्थिति में डुप्लीकेट डीएल बनवा सकते हैं. लेकिन पहले समझें कि लर्निंग लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करें.
सबसे पहले परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/stateSelection.do पर जाएं
वेबसाइट खुल जाए तो सबसे पहले अपना राज्य चुनें
लर्निंग लाइसेंस बनवा रहे हैं तो Learner License ऑप्शन पर क्लिक करें
आधार कार्ड के जरिए एप्लीकेशन शुरू करें
अब जो भी डीटेल्स मांगी गई हैं, उन्हें भर दें. इसमें मोबाइल नंबर, आधार नंबर समेत दूसरी इन्फोर्मेशन होगी.
मोबाइल पर आए OTP को वेबसाइट में दर्ज करें
मंत्रालय की ओर से जो फीस मांगी गई है, उसका भुगतान करें
ऑनलाइन ही लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट दें
टेस्ट देने और पास होने के बाद लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा
अगर आपका लर्निंग लाइसेंस आ गया है तो अब परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करें. हालांकि इसके लिए RTO जाना पड़ेगा. परमानेंट लाइसेंस बिना आरटीओ जाए नहीं होगा. आरटीओ पर जाकर आपको लाइसेंस लेने के लिए फॉर्म भरना होगा और फिजिकल टेस्ट देना होगा और टेस्ट पास करने के बाद परमानेंट लाइसेंस भी मिल जाएगा.