Delhi news: दिल्ली में 30 नवंबर तक बढ़ाई गई ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी, सरकार उठा रही है और भी कई कदम

Delhi news: दिल्ली सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट सहित सभी परिवहन दस्तावेजों (transport documents) की वैलिडिटी बढ़ाने का फैसला किया है. 
Delhi news: दिल्ली में 30 नवंबर तक बढ़ाई गई ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी, सरकार उठा रही है और भी कई कदम

दिल्ली में अब हर समय गाड़ियों के डॉक्यूमेंट रखने की जरूरत नहीं होगी. (फाइल फोटो: पीटीआई)

Delhi news: अगर आप दिल्ली में रहते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट की वैलिडिटी को लेकर परेशान हैं तो आपको लिए राहत भरी खबर है. दिल्ली सरकार ने मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट सहित सभी परिवहन दस्तावेजों (transport documents) की वैलिडिटी 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है. दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के मुताबिक, यह कदम आम लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, खासकर कोविड के समय में जोनल कार्यालयों में भीड़भाड़ को कम करने के लिए यह फैसला लिया गया.

घर पर मिलेगा लर्निंग लाइसेंस
एक अधिकारी ने कहा कि परिवहन विभाग इस एक्सटेंशन के बारे में जल्द ही जरूरी आदेश जारी करेगा. हाल के दिनों में दिल्ली सरकार ने लाइसेंस से जुड़े सवालोंऔर कामों के लिए जोनल ऑफिस में लोगों की भीड़ से बचने के लिए कई कदम उठाए हैं. इसी के तहत, दिल्लीवासी जल्द ही घर पर लर्निग ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकेंगे क्योंकि अधिकांश ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को ऑनलाइन सिस्टम के दायरे में लाया जाएगा. वहीं राज्य सरकार दिल्ली यूनिवर्सिटी के लगभग 88 कॉलेजों को लाइसेंस बनाने के काम में शामिल करने की योजना बना रही है जो कॉलेज के छात्रों के लिए भी खुला रहेगा.

हर समय डॉक्यूमेंट रखने की जरूरत नहीं
पूरे सिस्टम को ज्यादा कुशल और आसानी से मुहैया कराने के लिए, सरकार डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म या mParivahan App भी लेकर आई है. इसके इंस्टॉल होने के बाद कार या दोपहिया मालिकों को अपना ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) हर समय नहीं रखना होगा. इसके बजाय, वे इन डॉक्यूमेंट की एक सॉफ्ट कॉपी ट्रैफिक पुलिस या ट्रांसपोर्ट विभाग को दे सकते हैं. इस बीच दिल्ली को गाड़ियों से निकलने वाले प्रदूषण का पता लगाने में मदद करने के लिए, वाहन मालिकों के लिए Pollution Under Control Certificate (पीयूसी) सर्टिफिकेट रखना या 10,000 रुपये का जुर्माना और तीन महीने के लिए निलंबित ड्राइविंग लाइसेंस की अतिरिक्त कार्रवाई करना जरूरी कर दिया गया है.

20 सितंबर को जारी दिल्ली परिवहन विभाग के नोटिस में कहा गया, कि परिवहन विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार, प्रदूषण को नियंत्रित करने और दिल्ली में एयर क्वालिटी में सुधार के अपने प्रयासों में, शहर के सभी मोटर वाहन मालिकों से अनुरोध करती है कि वे अपनी गाड़ियों को सिर्फ वैलिड PUC के साथ ही चलाएं.

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